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EPFO Withdrawal New Rules: अब सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद निकाल सकेंगे PF, जानिए नए नियमों से कैसे होगा फायदा

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कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 13 अक्टूबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। नए नियमों से प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों को अब फंड निकालने में आसानी होगी।

अब सिर्फ 3 शर्तों पर मिल सकेगा विड्रॉल

पहले इलाज, शादी, शिक्षा जैसी कई शर्तों पर PF निकाला जा सकता था। अब इन्हें सरल बनाते हुए सिर्फ तीन कैटेगरी रखी गई हैं —

  • Essential Needs (आवश्यक जरूरतें)
  • Housing Needs (आवास संबंधी जरूरतें)
  • Special Circumstances (विशेष परिस्थितियाँ)
  • 75% तक निकाला जा सकेगा पैसा

    अब सब्सक्राइबर्स अपने EPF खाते से अधिकतम 75% तक राशि निकाल सकेंगे। शेष 25% बैलेंस अनिवार्य रूप से खाते में रहना होगा ताकि भविष्य सुरक्षा बनी रहे। यह नियम एंप्लॉयी और एंप्लॉयर दोनों के योगदान पर लागू होगा।

    अब सिर्फ 12 महीने की नौकरी जरूरी

    पहले PF विड्रॉल के लिए 5–7 साल की सर्विस जरूरी थी। अब सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद कर्मचारी अपने खाते से रकम निकाल सकेंगे।

    पैसे निकालने की वजह बताने की जरूरत नहीं

    “Special Circumstances” कैटेगरी के तहत अब सब्सक्राइबर को यह बताने या कोई डॉक्युमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं होगी कि वह पैसे किस काम के लिए निकालना चाहता है। इससे प्रक्रिया और तेज और आसान हो जाएगी।

    शादी व शिक्षा के लिए लिमिट बढ़ी

    अब शादी और एजुकेशन के लिए PF विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी गई है।

    • शिक्षा के लिए अब 10 गुना तक रकम निकाली जा सकेगी।
    • शादी के लिए 5 गुना तक राशि निकालने की अनुमति होगी।
    नौकरी छोड़ने के बाद सेटलमेंट का नया नियम

    अब कोई भी सब्सक्राइबर नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद PF सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकता है, जबकि पहले यह अवधि 2 महीने थी। पेंशन विड्रॉल के लिए यह अवधि 36 महीने कर दी गई है।

    एक्सपर्ट की राय

    विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से PF विड्रॉल प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और सरल हो जाएगी। अब आवेदन रिजेक्ट होने के मामले घटेंगे और कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी।

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