आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज़ "बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ मानहानि के तौर पर ₹2 करोड़ (लगभग 2 करोड़ डॉलर) का हर्जाना मांगा है। मामले की सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया है। यह मुकदमा 8 अक्टूबर, 2025 को दायर किया गया था।
अपनी याचिका में, समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज़ "बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा, गरिमा और सार्वजनिक छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। पिछली सुनवाई में, अदालत ने वानखेड़े को कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने और संशोधित याचिका दायर करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को समीर वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने वानखेड़े की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा कि वेब सीरीज के कारण वानखेड़े और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने तर्क दिया कि मुकदमा दिल्ली में दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी पक्ष एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि सामान्य तौर पर निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोनों पक्षों को तलब किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को प्रतिवादी बनाया गया है। समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि वेब सीरीज में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री है। समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला फिलहाल मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत में चल रहा है।
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