Pension Scheme : केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि एक बार तय हो चुकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जाएगा, जब तक कि उसमें कोई साफ तौर पर लेखन या गणना की गलती न मिले।
ये बड़ा आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। Pension Scheme के इस नए ट्विस्ट से लाखों रिटायर्ड लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी कमाई पर कोई अचानक ब्रेक नहीं लगेगा।
DoPPW की मंजूरी बिना चलेगी नहीं
नई Pension Scheme के तहत, अगर किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई चूक दो साल से ज्यादा वक्त बाद पकड़ी जाती है, तो उसे कम करने से पहले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) से हरी झंडी लेना जरूरी होगा।
DoPPW के ऑफिस मेमोरेंडम में साफ लिखा है- ‘जब एक बार पेंशन या पारिवारिक पेंशन को फाइनल रूप से मंजूर कर लिया जाता है या CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 66(1) के मुताबिक बदला जाता है, तो उसे पेंशनर को नुकसान पहुंचाने के लिए तब तक छेड़ा नहीं जा सकता, जब तक कोई क्लेरिकल मिस्टेक न पकड़ी जाए।’ ये बदलाव Pension Scheme को और मजबूत बनाएगा, ताकि रिटायर्ड लोगों को बाद में परेशानी न हो।
विभाग ने क्या कहा आगे?
विभाग ने और साफ किया, ‘अगर ऐसी गलती पेंशन तय होने या बदलने की डेट से दो साल बाद सामने आती है, तो DoPPW की इजाजत के बिना पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी।’ ये कदम बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले कई बार रिटायरमेंट के सालों बाद भी विभाग ‘गलत कैलकुलेशन’ का बहाना बनाकर पेंशन घटा देते थे या रिकवरी का नोटिस ठोक देते थे।
अब ये पुरानी आदतें Pension Scheme के इस नए नियम से बंद हो जाएंगी। DoPPW ने साफ कर दिया कि CCS (Pension) Rules, 2021 को सख्ती से फॉलो करना होगा।
ज्यादा पेंशन मिल गई तो क्या होगा?
DoPPW ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा पैसे मिल गए हों और ये उसकी गलती या गलत डिटेल्स की वजह से न हो, तो संबंधित मिनिस्ट्री को फैसला लेना पड़ेगा कि वो अमाउंट वापस लिया जाए या माफ कर दिया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से सलाह लेनी होगी।
अगर रिकवरी का प्लान बने, तो पेंशनर को दो महीने का नोटिस मिलेगा, ताकि वो पैसे लौटा सके। अगर न लौटाए, तो फ्यूचर पेंशन इंस्टॉलमेंट्स से EMI स्टाइल में वसूली हो सकती है। ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा है, ‘अगर पेंशन या पारिवारिक पेंशन के संशोधन के बाद पता चले कि पेंशनर को एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, और ये किसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं हुआ, तो संबंधित मिनिस्ट्री को व्यय विभाग से बात करके डिसाइड करना होगा कि रिकवर करें या वेव ऑफ करें।’ Pension Scheme में ये प्रावधान रिटायर्ड लोगों को सांस लेने की फुर्सत देगा।
नियमों का सख्ती से पालन करो, ये आदेश
पेंशन विभाग ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को साफ निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का पक्का पालन करें। साथ ही, ये बात भी कही गई है कि इस ऑर्डर को हर ब्रांच और पेंशन सेक्शन तक पहुंचा दो, ताकि आगे चलकर किसी पेंशनर को बेवजह की परेशानी न झेलनी पड़े। DoPPW का ये कदम Pension Scheme को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा।
क्यों है ये फैसला गेम-चेंजर?
कई केसेज में देखा गया था कि रिटायरमेंट के सालों बाद भी डिपार्टमेंट ‘ज्यादा पेंशन देने की गलती’ का रोना रोकर पेंशन काट लेते थे या रिकवरी की ऐक्शन लेते थे, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को पैसे की तंगी झेलनी पड़ती थी। अब सरकार के इस नए CCS (Pension) Rules, 2021 से जुड़े आदेश से सिर्फ रियल क्लेरिकल एरर मिलने पर ही पेंशन में छेड़छाड़ होगी।
वो भी सिर्फ दो साल की लिमिट के अंदर। ये डिसीजन न सिर्फ Pension Scheme में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि सरकारी पेंशन सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी बढ़ाएगा। DoPPW ने साबित कर दिया कि रिटायर्ड लाइफ को आसान बनाना प्रायोरिटी है।
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