राजस्थान भर में, खासकर झुंझुनू जैसे ग्रामीण जिलों में, राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड पात्रता के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया में छूट प्रदान की है। यह छूट 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है।
यह कदम क्यों उठाया गया
यह निर्णय उन नागरिकों की बढ़ती चिंताओं के कारण लिया गया है, जिन्हें आयु संबंधी या तकनीकी बाधाओं के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में बार-बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। इस छूट के बाद, झुंझुनू जिले में लगभग 85,000 लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें लगभग 10,000 बुजुर्ग और 75,000 छोटे बच्चे शामिल हैं।
तकनीकी बाधाओं के कारण हजारों लोग राशन से वंचित रह गए
आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हजारों बुजुर्ग और बच्चे या तो अपात्र घोषित कर दिए गए या उनका बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हो सका। परिवारों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा और फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। झुंझुनू में 10 हज़ार से ज़्यादा बुज़ुर्गों ने अब तक eKYC नहीं कराया है।
अस्थायी राहत
बता दें कि यह छूट अस्थायी है। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ़ पाँच साल की उम्र तक ही छूट मिलेगी। इसके बाद eKYC करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसी तरह, 17 साल से कम उम्र के वयस्कों और 5-10 साल के बच्चों को भी सत्यापन करवाना होगा।
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