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मंत्री जोगाराम पटेल का बयान: SI भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट का फैसला रद्द नहीं, जांच के बाद RPSC को भेजी जाएगी रिपोर्ट

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राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द नहीं की है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी सरकार को भेज दी है। इसकी जाँच कर आरपीएससी को भेजी जानी चाहिए।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कई प्रभावित याचिकाकर्ता, जिनका चयन हो गया था। उनका अपना पक्ष है, उन्हें खंडपीठ में अपील करनी चाहिए। विधि विभाग द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि 1051 पदों के लिए भर्ती निकली है। उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। इस विषय पर भी चर्चा हो रही है।

दोषियों पर कार्रवाई- पटेल
मंत्री पटेल ने कहा कि इस भर्ती में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस कार्यकाल में जितनी भी भर्तियाँ हुईं और जो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन सभी की जाँच की जा रही है। साथ ही, उन्होंने राज्य की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में आरपीएससी बने सभी सदस्यों और अध्यक्षों पर सवाल उठाए गए।

'हाईकोर्ट में सरकार की तारीफ'
मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार की तारीफ की। इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आते ही सरकार ने सबसे पहले इसकी जांच शुरू की और एसआईटी गठित कर पहला मामला दर्ज किया। यह भर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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