Next Story
Newszop

जनधन अकाउंट की री-केवाईसी करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी? 30 सितंबर आखिरी तारीख, RBI का है फैसला

Send Push
प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सभी जनधन अकाउंट की री-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आपका भी जनधन अकाउंट है, तो आपको भी जल्द से जल्द अपने जनधन अकाउंट की री-केवाईसी करवा लेनी चाहिए. आपको बता दें कि पीएम जनधन अकाउंट के तहत अभी तक 55 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं. इस योजना का उद्देश्य के देश के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है.



जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट से लोग अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं. इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है.



जनधन अकाउंट री-केवाईसीRBI ने हाल ही में सभी जन धन अकाउंट की री-केवाईसी अनिवार्य कर दी है. इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है. RBI 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के बीच देश के पंचायत स्तर पर कैंप के जरिए सभी जनधन अकाउंट की री-केवाईसी करने का प्रोसेस करवा रहा है. ऐसे में लोग इन कैंप में जाकर अपने अकाउंट की री-केवाईसी करवा सकते हैं.



जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के तहत खाताधारक अपनी पर्सनल डिटेल में बदलाव भी करा सकते हैं. जैसे एड्रेस बदलवाना या अन्य किसी जानकारी में बदलाव करवाना.



जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंटजनधन अकाउंट की री-केवाईसी करवाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी. इसमें पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की जरूरत होगी. इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देना होगा.

Loving Newspoint? Download the app now