Property Rule : अगर आपका भी कोई जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो आपकी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को खटिया खड़ी होने वाला है। क्योंकि सरकार ने अब एक नया नियम लागू किए हैं। आईए जानते हैं उन नए नियम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
Property Rule : जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं,सरकार ने जारी किया नया नियमबिहार राज्य में अब जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की खटिया खड़ी होने वाला है। क्योंकि अब जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेंगे वही सुधार विभाग के अपार मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इसके तहत अगर कोई भी लोग किसी भी जमीन या संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लेते है तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किए जाएंगे। वहीं पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने और पीड़ित को राहत दिलाने के निर्देश दिया गया है।
Property Rule : जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें पुलिसबता दें कि सुधार विभाग के अपार मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर देकर कहे हैं की जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरते जाते हैं। ऐसे में उन्होंने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहे हैं कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिए जाएं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
बता दें कि सुधार विभाग के अपार मुख्य सचिव दीपक को मारने अपने शब्दों में कहे हैं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दबंग लोग और भू – माफिया कमजोर व्यक्तियों की जमीन हड़प लेते हैं। यानी कब्जा कर लेती है अब ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को चाहिए। वही पुलिस को चाहिए कि जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ खुद- ब खुद कार्रवाई करें।
जमीन पर कब्जा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करें पुलिससुधार विभाग के अपार मुख्य सचिव आगे अपने शब्दों में कहीं की अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करते हैं तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किए जाएं। वही ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें 3 वर्ष के लिए बांड भरने का आदेश दिए जा सकते हैं।
दीपक कुमार ने यह भी कहे की जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठ के आयोजित किए जाते हैं। लेकिन बैठको में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते ऐसे में उन्होंने अधिकारियों से काहे की वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए।
बिएनएस के तहत कार्रवाईबता दें कि उन्होंने काहे की जमीन विवाद के मामलों को दूसरे अपराधी मामलों की तरह ही गंभीरता से लिए जान बहुत ही जरूरी है। वहीं पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे मामलों को बिएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करें वही दीपक कुमार ने यह भी कहे हैं कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है। वहीं उन्होंने पुलिस से कहे हैं कि वह ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करें।
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