Next Story
Newszop

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, जमानत 30 जून तक बढ़ाई गई, पढ़ें ताजा अपडेट

Send Push
जोधपुर: यौन उत्पीड़न के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार, 7 अप्रैल को सुनवाई के बाद उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। आसाराम ने जेल में किया सरेंडर, फिर अस्पताल में भर्ती इससे पहले, बीते मंगलवार को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर आसाराम ने दोपहर में जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण किया था। जेल में करीब 10 घंटे बिताने के बाद रात 11:30 बजे उन्हें पाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल 'आरोग्यम' में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़िता की आपत्ति, कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि आसाराम पूर्व में भी अदालती शर्तों का उल्लंघन कर चुके हैं, ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने इस पर आसाराम के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने प्रवचन देकर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है? अदालत ने इस पर दोनों पक्षों से शपथ पत्र (एफिडेविट) दाखिल करने को कहा। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने की। 31 मार्च को समाप्त हुई थी पिछली जमानत अवधि गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 को आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे जोधपुर हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक बढ़ाया था। इसके बाद जमानत अवधि समाप्त होने पर आसाराम की ओर से इसे बढ़ाने के लिए एक नई याचिका दायर की गई थी। गुजरात केस में भी मिली थी राहत इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत रेप केस में आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट से राहत न मिलने तक वे जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। दोनों मामलों में उम्रकैद की सजा आसाराम पर दो अलग-अलग यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पहला मामला जोधपुर का है, जहां 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं, दूसरा मामला गुजरात के सूरत से जुड़ा है, जिसमें एक महिला ने गांधीनगर आश्रम में बार-बार दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में जनवरी 2023 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
Loving Newspoint? Download the app now