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2025 में बदले टोल टैक्स के नए नियम: जानिए किसे नहीं देना होगा एक भी रुपया

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2025 में बदले टोल टैक्स के नए नियम: जानिए किसे नहीं देना होगा एक भी रुपया

Toll Tax Rules 2025 : 2025 में टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे आम नागरिक से लेकर विशेष श्रेणियों तक, सभी के लिए राहत की खबर आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और केंद्र सरकार ने मिलकर नए नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद है टोल भुगतान की पारदर्शिता बढ़ाना और गैर-जरूरी शुल्क से लोगों को बचाना।

चलिए विस्तार से जानते हैं टोल टैक्स 2025 के नए नियमों के बारे में और समझते हैं कि किसे छूट मिलेगी और किसे अभी भी टोल टैक्स देना होगा।

टोल टैक्स की मूल वजह क्या है?

देश भर में लगातार बनते राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात को सुचारु रूप से चलाने और सड़कों के रख-रखाव के लिए टोल टैक्स वसूला जाता है। इसका भुगतान आमतौर पर वाहन के प्रकार, भार, और यात्रा की दूरी के आधार पर तय किया जाता है।

भारी वाहन, जैसे ट्रक या बड़े कमर्शियल व्हीकल्स, सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा टोल वसूला जाता है। वहीं बाइक और हल्के वाहन आमतौर पर कम टोल टैक्स की श्रेणी में आते हैं।

टोल टैक्स किसे देना होगा?

NHAI के अनुसार निम्नलिखित को टोल टैक्स देना होगा:

  • निजी वाहन जैसे कार, SUV, वैन (अगर VIP छूट नहीं है)
  • ट्रक, ट्रैक्टर, लॉरी जैसे भारी वाहन
  • प्राइवेट बसें जो राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं
  • कैब्स और टैक्सियाँ जो व्यावसायिक उपयोग में हैं
  • फास्टैग के बिना वाहनों को डबल चार्ज देना पड़ सकता है
किन लोगों को टोल टैक्स से छूट दी गई है?

2025 के नए नियमों के मुताबिक कई VIP और आवश्यक सेवा श्रेणियों को टोल टैक्स से छूट दी गई है:

1. VIP श्रेणी जिन्हें टोल नहीं देना होगा:
  • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
  • मुख्यमंत्री और राज्यपाल
  • सांसद और विधायक
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
  • विजेता: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र
  • इन सभी को पहचान पत्र दिखाने पर पूर्ण छूट मिलती है।
2. सैन्य और रक्षा सेवाओं के वाहन:
  • भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, और अन्य डिफेंस से जुड़े वाहन
  • ये वाहन देश की सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें टोल टैक्स से मुक्त किया गया है।
3. आपातकालीन सेवाएं:
  • एम्बुलेंस
  • फायर ब्रिगेड
  • पुलिस और आपदा प्रबंधन वाहन
  • अगर इनसे टोल वसूला जाए, तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
4. बाइक और कुछ बसें:
  • दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर) को कहीं भी टोल नहीं देना होगा।
  • राज्य सरकार की बसें जो सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत आती हैं, उन्हें भी छूट दी गई है।
  • स्थानीय यात्रा करने वाले छोटे वाहनों को, जो टोल बूथ से कुछ किलोमीटर के दायरे में हैं, उन्हें भी छूट है।
डेली अप-डाउन करने वालों के लिए बड़ी राहत

अगर कोई वाहन एक ही दिन में दो बार एक ही टोल बूथ से गुजरता है, तो उसे दो बार टोल भरने की जरूरत नहीं। नए नियमों के अनुसार, 24 घंटे के अंदर दो बार यात्रा पर डेढ़ गुना शुल्क ही देना होगा। इससे रोजाना अप-डाउन करने वाले प्रोफेशनल्स और ऑफिस जाने वालों को काफी फायदा मिलेगा।

फास्टैग की अनिवार्यता बनी रहेगी

हालांकि छूट की लिस्ट बड़ी है, लेकिन फास्टैग अब भी अनिवार्य है। यदि आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है तो आपको टोल टैक्स डबल रेट पर भरना पड़ सकता है, चाहे आप छूट के पात्र हों या नहीं। इसलिए फास्टैग को एक्टिव और बैलेंस में रखना जरूरी है।

कैसे करें छूट का दावा?

अगर आप उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, तो आपको बस मान्य पहचान पत्र दिखाना होता है। टोल कर्मियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यदि वे इनकार करते हैं तो आप NHAI की हेल्पलाइन या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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