Waqf Act 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को स्वीकृति दे दी है, जिससे यह विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और इसे सरकारी गजट में भी प्रकाशित किया गया है।
सरकार का दावा और विरोध
सरकार का कहना है कि इस कानून के माध्यम से देश के गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, इस कानून के खिलाफ देशभर में राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर विरोध भी बढ़ गया है।
संसद में विधेयक का पारित होना
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। वहीं, राज्यसभा में इसे 128 समर्थन और 95 विरोध वोटों के साथ पारित किया गया। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद विपक्ष ने इस बिल का तीखा विरोध किया और इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया।
राष्ट्रपति की मंजूरी और कानून का कार्यान्वयन
शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून कब से लागू होगा, इसके लिए केंद्र सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी।
AIMPLB का राष्ट्रव्यापी आंदोलन
विधेयक के पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इसका कड़ा विरोध किया है। शनिवार शाम AIMPLB ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि वे धार्मिक, सामाजिक और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। बोर्ड ने कहा, "यह बिल इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। जब तक यह संशोधन पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।"
कानून का कार्यान्वयन कब होगा?
अब जबकि वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। एक बार जब इसकी लागू होने की तिथि घोषित कर दी जाएगी, तब यह पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून के लागू होने के बाद इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे।
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