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पटना में भीषण गर्मी के अलर्ट के बीच स्कूलों का समय इस तारीख तक बदला गया, जानिए विस्तृत जानकारी

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पटना जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में संभावित भीषण गर्मी के मद्देनजर बुधवार को स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों को सुबह 11.45 बजे के बाद स्कूल न खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यह आदेश गुरुवार से प्रभावी होगा। सिंह ने कहा कि बच्चों को भीषण गर्मी और उसके दुष्परिणामों से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश प्रीस्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। डीएम ने आदेश में कहा, "जिले में चल रहे उच्च तापमान, खासकर दोपहर के समय तेज गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए मैं, चंद्रशेखर सिंह, डीएम, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सभी स्कूलों में सुबह 11.45 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाता हूं।" उन्होंने कहा, "यह आदेश जिले के प्री-स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।" उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आदेश का पालन हर संस्थान द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि नया समय 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

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