-हाईकोर्ट ने डी जी पी को एस आई टी गठित कर पता लगाने का दिया निर्देश
प्रयागराज, 19 अप्रैल . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि लगभग पौने दो साल से लापता मुख्य आरक्षी राजाराम शुक्ल का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करें.
कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के मार्फत एसआईटी द्वारा तलाश में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए. याचिका की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति वी सी दीक्षित की खंडपीठ ने ललित शुक्ल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची के पिता राजाराम शुक्ल मुख्य आरक्षी की 10 अगस्त 23 से गुमशुदगी की रिपोर्ट हमीरपुर के जरिया थाने में दर्ज कराई गई है. किन्तु पुलिस उसके पिता की तलाश करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है. इस पर कोर्ट ने एसपी हमीरपुर से हलफनामा मांगा था कि विवेचना में देरी क्यों की जा रही है. बताया गया कि विवेचना प्रगति पर है. किंतु लापता हेड कांस्टेबल का कोई सुराग नहीं बताया जा सका.
याची का कहना है कि परिवार को पिता के वेतन व अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया जा रहा. पुलिस विवेचना के नाम पर खानापूर्ती कर रही है. इस पर कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित कर लापता मुख्य आरक्षी का पता लगाने का निर्देश दिया है.
—————
/ रामानंद पांडे
You may also like
Crazxy Now Streaming on Prime Video: Cast, Storyline, and More About Sohum Shah's Thriller
वाघा-अटारी बॉर्डर से लौट रहे पाकिस्तानी, पहलगाम आतंकी हमले को बताया 'अमानवीय'
'लवली लोला' के पहले सीजन का समापन, गौहर खान और ईशा मालवीय हुईं भावुक
IPL 2025: सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हुई ये उपलब्धि, कर डाला बड़ा कारनामा
हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा : जितेंद्र सिंह