जौनपुर ,08 अगस्त (Udaipur Kiran) ।अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी.एन. पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को 15 वर्ष पुराने हत्या मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास और 30,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला जून 2010 का है। बरसठी थाना क्षेत्र के बिलवना खुर्द गांव में राजकुमार की पुत्री आम बीनने बगीचे में गई थी। वहां पड़ोसी तूफानी, राय साहब, लाल साहब, कलंदर, रविंद्र, सिकंदर, शेर बहादुर और अशोक ने गाली देकर उसे भगा दिया था।
इस बात पर पूछताछ करने गए राजकुमार पर आरोपियों ने लाठी, डंडा, सरिया और असलहा से हमला कर दिया। राजकुमार शोर मचाते हुए अपने घर की ओर भागे। बीच-बचाव करने आए उनके पिता पन्नालाल, रमेश और तारा देवी को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटा।
पन्नालाल के सिर में लाठी से गंभीर चोट लगी थी। उन्हें बीएचयू वाराणसी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 जुलाई 2010 को पन्नालाल की मृत्यु हो गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हत्यारोपी तूफानी, कलंदर, अशोक, शेर बहादुर और सिकंदर को दोषी पाया। अदालत ने सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 30,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
You may also like
डुरंड कपः मोहन बगान की भिड़ंत डायमंड हार्बर से, पंजाब-बोडोलैंड में करो या मरो की टक्कर
वर्षों से कर रहा हूं बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा निर्वहन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
महापौर ने आआपा के आरोपों को किया खारिज, विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप
Aaj ka Mithun Rashifal 9 August 2025 : आज मिथुन राशि वालों पर बरसेगी किस्मत या आएगी चुनौती? भविष्यवाणी,धन, सेहत और रिश्तों पर असर
दिल्ली में फ्लैट.. 25 लाख.. डीम्ड यूनिर्सिटी.. एंबुलेंस खरीद.. 'PK बम' पर मंगल पाण्डेय ने दी सफाई