-अपील तय होने तक स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा
-कोर्ट ने निजली अदालत को अपील तय करने का दिया आदेश
प्रयागराज, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी की ओर से हेट स्पीच मामले में मिली दोषसिद्धि आदेश को स्थगित कर दिया है तथा निचली अदालत के सजा तथा दोषसिद्धि आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
यह आदेश अब्बास अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दिया है। दोषसिद्धि पर पारित स्थगन आदेश जिला जज के समक्ष लम्बित अपील तक रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश में की गई टिप्पणी का प्रभाव सजा के खिलाफ उनकी लम्बित अपील पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने अपील को स्वतंत्र रूप से तय करने का भी निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अब्बास की दोषसिद्धि आदेश को उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया। अब्बास अंसारी ने सजा पर रोक लगाने से इंकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था। आज इसका फैसला न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया।
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर एक जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास मऊ की जिला अदालत गए लेकिन वहां से भी उनकी सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज हो गई थी। जिला अदालत ने 5 जुलाई को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों के हिसाब किताब करने का बयान दिया था। इस बयान के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मामला दर्ज कराया। इस मामले पर 31 मई को फैसला आया और एक जून को विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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